उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने राज्य में खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए अधिसूचना जारी

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मुखर संवाद के लिये शंकर गोप की रिपोर्टः-
रांची: झारखंड में शराब बिक्र को लेकर नयी नीति लागू होने के बाद फिर से दुकानों की बंदोबस्ती की जायेगी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने गुरुवार को राज्य में खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब इच्छुक दुकानदार शुक्रवार से राज्य में देसी शराब की दुकान, कंपोजिट दुकान की ई-लॉटरी से बंदोबस्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन आठ अगस्त की सुबह 11 बजे से 20 अगस्त की शाम सात बजे तक होगा। इसके लिए विभाग ने वेबसाइट https://exciselottery.jharkhand.gov.in भी जारी की है। कंप्यूटर से रेंडोमाइजेशन के माध्यम से 22 अगस्त की सुबह 11 बजे से ई-लॉटरी की प्रक्रिया होगी। इसके ऑनलाइन प्रसारण का लिंक विभागीय वेबसाइटhttps://exciselottery.jharkhand.gov.in एवं जिला की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ई-लॉटरी का ऑनलाइन टेलीकास्ट सभी जिला समाहरणालयों में भी होगा।

जारी अधिसूचना के अनुसार, ई-लॉटरी में प्रतिभागिता के लिए संबंधित दुकान, दुकानों के समूह के लिए बिक्री अधिसूचना में निर्धारित धनराशि तथा आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी व आईएमपीएस से किया जा सकता है।

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