
मुखर संवाद के लिये एम. अली की रिपोर्टः-
धनबाद: कई मामलों में फरार चल रहे बाघमारा के भाजपा विधायक ढ़िल्लू महतो ने आज आत्मसमर्पण कर दिया है। बाघमारा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने सोमवार सुबह कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। विधायक सुबह अपनी गाड़ी से धनबाद सिविल कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट संगीता के कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद उन्हें धनबाद मंडल कारा भेज दिया गया। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से ढुल्लू महतो की गिरफ्तारी के लिए धनबाद पुलिस लगातार उनके चिटाही स्थित आवास सहित कई जिलों में उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। लेकिन विधायक को पकड़ने में सफलता नहीं मिल पा रही थी। जानकारी के मुताबिक, विधायक ने बरोरा थाना में दर्ज रंगदारी मांगने के मामले में कोर्ट में सरेंडर किया है। बताया जा रहा है कि विधायक अपने वकील के साथ मिस संगीता के आवासीय कार्यालय पहुंचे और सरेंडर कर दिया। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक, विधायक ढुल्लू महतो अपने सहयोगी कपिल राणा के साथ बिहार मुजफ्फरपुर के व्यवसायी इरशाद आलम से रंगदारी मांगने और हाइवा छीन लेने के मामले में सरेंडर किया है। मुजफ्फरपुर के व्यवसायी इरशाद आलम से रंगदारी मांगने और उसका हाईवा छीन लेने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो अपने सहयोगी कपिल राणा के साथ आत्मसमर्पण किया। बरोरा थाना कांड संख्या 20ध्20 मामले में सोमवार सुबह 7रू30 बजे विधायक ढुल्लू महतो अपने अधिवक्ता एसएन मुखर्जी उर्फ माती दा के साथ प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता के आवासीय कार्यालय में सरेंडर किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। न्यायिक दंडाधिकारी के आवासीय कार्यालय से विधायक अपने निजी वाहन पर ही सवार होकर धनबाद जेल पहुंचे। उनका वाहन सीधे जेल गेट के अंदर प्रवेश कर गया। न्यायिक दंडाधिकारी के आवासीय कार्यालय में आत्मसर्पण के बाद विधायक ढुलू महतो की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जमानत अर्जी पर बहस करते हुए वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने कहा कि सूचक इरशाद के विरुद्ध विधायक ने पहले मुकदमा दायर कर दिया है उसी मुकदमा को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए विधायक के ऊपर चार वर्ष बाद पुराने मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं जमानत अर्जी का सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने जमकर विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विधायक ढुल्लू की जमानत अर्जी खारिज कर उसे जेल भेज दिया। सरेंडर करने से पहले ढुल्लू महतो ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आज से मेरे सारे अधिकारिक सोशल अकाउंट मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा संचालन किया जाएगा।मैं आगंतुकों के माध्यम से आपके बीच अपनी बातों को रखुंगा।मैं और मेरा पुरा परिवार सदैव आपके बीच रहेंगे। ढुल्लू महतो पर अपने ही पार्टी की महिला नेता का यौन उत्पीड़न करने समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस मामले में ढुलू महतो की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी थी। उनकी तलाश में तीन राज्यों के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की लेकिन वे नहीं मिली। 16 फरवरी 2020 को पहली बार ढुल्लू महतो के आवास पर छापा पड़ा था। बीते 8 अप्रैल को हाईकोर्ट ने ढुल्लू महतो को यौन शोषण के आरोप में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस एके चैधरी की अदालत ने विधायक पर लगे आरोप को गंभीर मानते हुए कहा था कि इस आरोप में जमानत नहीं दी जा सकती है।
