
जेवीएम विधायक प्रदीप यादव यौन उत्पीड़न मामले में हो सकते हैं गिरफ्तार , प्रदीप यादव के विरूद्ध वारंट कोर्ट में पेश देवघर: झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव को महिला के साथ यौन उत्पीड़न मामले में देवघर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। देवघर पुलिस ने देवघर न्यायालय में प्रदीप यादव के विरूद्ध वारंट के लिये अपील की है। न्यायालय से वारंट की मंजूरी मिलने के साथ ही उनकी गिर्फ्तारी किसी भी समय पुलिस कर सकती है। इसके पहले प्रदीप यादव झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिये अपनी याचिका दायर करेंगें। महिला के साथ यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित विधायक प्रदीप यादव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी गयी. जानकारी के अनुसार एडीजे प्रथम के न्यायालय में आज जमानत याचिका खारिज की गयी। महिला के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित पौड़ेयाहाट विधायक प्रदीप यादव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के बाद सेशन जज-1 मो नसीरूद्दीन की अदालत में आदेश सुरक्षित रख लिया था. बहस के दौरान लोक अभियोजक रंजीत सिंह ने विरोध किया था. वहीं बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता रामदेव यादव ने दलील पेश की. दोनों पक्ष को सुनने के बाद सेशन जज-1 ने आदेश को सुरक्षित रखा था। पहले से इस याचिका पर सुनवाई की तिथि 11 जून को निर्धारित थी व केस डायरी की मांग की गयी थी. कोर्ट के आदेश पर केस डायरी त्वरित गति से जमा कर दी गयी. न्यायालय में विस्तार से बहस सुनने के लिए अगली तिथि 17 जून को निर्धारित की थी.
