झाविमो विधायक प्रदीप यादव को पुलिस कर सकती है गिरफ्तार ,जमानत याचिका खारिज

Jharkhand झारखण्ड

देवघर: झारखंड विकाास मोर्चा के विधायक और झारखंड विधानसभा में जनता की मुखर आवाज प्रदीप यादव को महिला यौन उत्पीड़न मामले में जेल जाना पड़ सकता है। प्रदीप यादव को लोकासभा चुनाव के दौरान यह आरोप झेलने को विवश होना पड़ा था और उसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। महिला के साथ यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित विधायक प्रदीप यादव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी गयी. जानकारी के अनुसार एडीजे प्रथम के न्यायालय में आज जमानत याचिका खारिज की गयी है।
आपको बता दें कि महिला के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित पौड़ेयाहाट विधायक प्रदीप यादव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के बाद सेशन जज-1 मो नसीरूद्दीन की अदालत में आदेश सुरक्षित रख लिया था. बहस के दौरान लोक अभियोजक रंजीत सिंह ने विरोध किया था. वहीं बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता रामदेव यादव ने दलील पेश की. दोनों पक्ष को सुनने के बाद सेशन जज-1 ने आदेश को सुरक्षित रखा था. पहले से इस याचिका पर सुनवाई की तिथि 11 जून को निर्धारित थी व केस डायरी की मांग की गयी थी. कोर्ट के आदेश पर केस डायरी त्वरित गति से जमा कर दी गयी. न्यायालय में विस्तार से बहस सुनने के लिए अगली तिथि 17 जून को निर्धारित की थी. बता दें कि विधायक प्रदीप यादव पर जेवीएम की केंद्रीय प्रवक्ता ने यौन शोषण के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब प्रदीप यादव के पास हाईकोर्ट की ओर जाने का रास्त बचा हुआ है। जहां से उनको राहत मिलने की आशा है।

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