देवर और भाभी को आजीवन कारावास की सजा

Jharkhand झारखण्ड

बोकारो: आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर रवानी की हत्या के मामले में बोकारो के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को देवर और भाभी को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनायी है वहीं पति बुलु रवानी को तीन साल की सजा दी गयी है। उसपर हत्या का साक्ष्य छुपाने का आरोप है। आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने सजा सुनायी है। मुख्‍य आरोपी बालिका रवानी और लखी रवानी को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने दी है जिनपर आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर रवानी की हत्या करने का आरोप था. हत्या 9 अगस्त 2017 को चन्दनकयारी थाना क्षेत्र में की गयी थी.
13 जून को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया था. वाद संख्या 318 की सुनवाई करते हुए इस मामले में कोर्ट ने बालिका देवी, लखी राम रवानी और बुलु रवानी को दोषी पाया था. इनके खिलाफ चंदनकियारी थाना में कांड संख्या 9217 के तहत सुधीर की हत्या का मामला दर्ज था.

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