
झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का
रांची: झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को पारा शिक्षक के हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलते हुए जमानत मिल गयी है। झारखंड हाईकोर्ट ने विदेश नहीं जाने की शर्त पर एनोस एक्का को जमानत दे दी है। पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री एनोस एक्का को गुरुवार को हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि एनोस एक्का को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। फिलहाल वो झारखंड से कहीं बाहर भी नहीं जाएंगे। इसी साल जुलाई में एनोस एक्का को उम्र कैद की सजा मिली थी। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद एनोस एक्का की विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। पारा शिक्षक की हत्या नवंबर 2014 में हुई थी। शव मिलने के अगले ही दिन एनोस एक्का को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने 2005, 2009 और 2014 में कोलेबिरा विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। दरअसल, मनोज कुमार का अपहरण कर लिया गया था और अगली सुबह कोलेबिरा के जंगल से उनका शव बरामद हुआ था। इस बाबत मृतक के परिजनों ने एनोस एक्का पर नेम्ड एफआईआर दर्ज कराई थी। सिमडेगा जिले में कोलेबिरा क्षेत्र के जटाटांड स्कूल के पारा शिक्षक मनोज कुमार लसिया प्रखंड संघर्ष समिति और कोलेबिरा प्रखंड के पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे। इसके पहले वे एनोस एक्का की झारखंड पार्टी (झापा) के सक्रिय सदस्य थे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनोस का साथ छोड़कर वे दूसरे पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे। एक दिन वे अपने सहयोगी पारा शिक्षक संजू नायक के साथ स्कूल में बैठे थे, तभी बाइक से दो हथियारबंद अपराधी आए और जबरन मनोज कुमार को उठाकर ले गए। अपराधियों ने संजू को इस बारे में किसी को जानकारी नहीं देने की धमकी दी थी। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एनोस को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें पारा शिक्षक हत्याकांड में जमानत दे दी है। जस्टिस एके गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत से एनोस एक्का को गुरुवार को जमानत मिली। अदालत की ओर से पासपोर्ट जमा करने और झारखंड से बाहर नहीं जाने की शर्त पर पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड में एनोस को बेल दिया गया है। सिमडेगा की जिला अदालत से पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काटते हुए फिलहाल वे जेल में हैं। जस्टिस एके गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने पासपोर्ट जमा करने और झारखंड से बाहर नहीं जाने की शर्त पर पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड में एनोस एक्का को जमानत दे दी। एनोस एक्का के अधिवक्ता अमित सिन्हा ने बताया कि उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान निचली अदालत में वायस सैंपल के आधार पर सजा दिए जाने की दलील पेश की गई। जिस पर कोर्ट ने वायस सैंपल की जांच से जुड़ी फारेंसिक रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी। बता दें कि एनोस एक्का को सिमडेगा के एक पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एनोस की ओर से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया है। एनोस की ओर से याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत का आदेश सही नहीं है। उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है। बिना ठोस साक्ष्य के ही उन्हें सजा सुनाई गई है। एनोस एक्का के अधिवक्ता ने अदालत की ओर से लगाई गई शर्तों को पूरा कर आज ही उनके जेल से निकलने की जानकारी दी गई। एनोस एक्का के जेल से बाहर आने के साथ ही कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण बदल सकता है। कोलेबिरा उपचुनाव में एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का प्रत्याशी थी जिसे कांग्रेस के विक्सन कोंगाड़ी ने काफी मतों के अंतर से हराया था।
