बीजेपी विधायक ढ़िल्लू महतो को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत , ढ़िल्लू महतो का वारंट हाईकोर्ट ने किया खारिज

Jharkhand अपराध झारखण्ड

रांची से संजय कुमार की रिपोर्टः-
रांची: फरार चल रहे बीजेपी के विधायक ढ़िल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट ने काफी राहत देते ुहए लोअर कोर्ट के वारंट को खाारिज कर दिया है। जिससे ढ़िल्लू महतो को काफी राहत महसूस हुआ हेागा। जमीन कब्जाने के मामले में लोअर कोर्ट की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई है। उधर, मंगलवार को कोर्ट ने पूर्व भाजपा नेत्री से दुराचार के केस में आरोपी बाघमारा विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ढुल्लू महतो और उनके भाई शरद महतो की गिरफ्तारी के लिए बाघमारा पुलिस की टीमों ने विधायक के ससुराल में भी छापेमारी की थी। पुलिस ने बोकारो जिला के भतुआ चोफान बस्ती में छापेमारी की। इस दौरान ससुरालवालों ने पुलिस का विरोध भी किया। छापेमारी के समय घर पर विधायक के ससुर नीरू प्रसाद महतो और सालपेथिया देवी मौजूद थे, जबकि साला सुभाष महतो फरार हो गया। पुलिस ने ससुरालवालों से कहा कि वे ढुल्लू का समर्पण करा दें, अन्यथा उनके घर की कुर्की की जाएगी। वहीं  बरोरा पुलिस ने विधायक समर्थक वारंटी बलराम चैबे के मंदरा स्थित आवास में भी छापेमारी की, लेकिन वह फरार मिला। वहीं बरोरा थाना में वांछित ढुल्लू समर्थक जावेद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि खुशबू साउंड का मालिक मंजूर अंसारी भाग निकलने में सफल रहा। दूसरी तरफ बाघमारा पुलिस ने हाईवा लूट मामले में गिरफ्तार विधायक के निजी अंगरक्षक सोनारडीह निवासी सोनू गोस्वामी उर्फ सोनू शर्मा को मंगलवार को जेल भेज दिया। ढुल्लू पर जमीन कब्जाने का केस करने वाला डोमन महतो अब भी लापता है। इसकी कोई लिखित शिकायत पुलिस के पास नहीं है, फिर भी पुलिस उसकी जोर-शोर से तलाश कर रही है।
दसरी ओर पूर्व भाजपा नेत्री से दुराचार के केस में आरोपी बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार किया। एडीजे 3 राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में कल ढुल्लू की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। अभियोजन की तरफ से सीनियर पीपी बीडी पांडेय ने जमानत का विरोध किया। पांडेय ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगभग 33 आपराधिक मामले चल रहे हैं। कई गवाहों को धमकाने की बात सामने आ रही है। लिहाजा आरोपी की जमानत से जांच प्रभावित होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने अग्रिम जमानत पर ऑर्डर के लिए 7 मार्च की तिथि तय की है।

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