माॅब लिंंिचग मामले में झारखंड सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Jharkhand झारखण्ड

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से माॅब लिंंिचग मामले में एक सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। सरायकेला में तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने मामले पर झारखंड सरकार से जवाब तलब कर एक सप्ताह में विस्तृत ब्यौरा मांगा है। साथ ही कोर्ट ने बीते शुक्रवार को रांची के राजेन्द्र चैक पर मॉब लिंचिंग के विरोध में गाड़ियों में तोड़-फोड़ किए जाने की घटना को गंभीर माना है। इस घटना की भी जानकारी सरकार से मांगी गई है। पंकज यादव नाम के युवक ने इस मामले में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। जस्टिस एचसी मिश्रा और दीपक रौशन की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने झारखंड की रघुवर सरकार को एक सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई अगले सोमवार यानी 15 जुलाई को होगी। मालूम हो कि सरायकेला थाना क्षेत्र के धातकीडीह में खरसावां के कदमडीहा के रहने वाले तबरेज की शनिवार को मौत हो गई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि चोरी का आरोप लगाकर 17 जून की रात तबरेज अंसारी (24 वर्ष) को भीड़ ने पकड़कर बेरहमी से पीटा था। उससे जय श्री राम के नारे लगवाए। चोरी का आरोप लगाकर आक्रोशित भीड़ ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद शुरू हुई पुलिस की लापरवाही। शरीर में कई जगह गंभीर चोट के बावजूद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की बजाय पुलिस ने जेल भेज दिया। जेल में भी उसका ठीक से इलाज नहीं हुआ, जिस कारण शनिवार को युवक की मौत हो गई।

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