युवक को पीटने वाले आम आदमी पार्टी विधायक सोमदत्त को 6 महीने की सजा

Jharkhand

नई दिल्ली: राजधानी नयी दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को एक युवक से मारपीट के आरोप में 6 महीने की सजा सुनाई है। मामला जनवरी 2015 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट करने से जुड़ा है। पिछले दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोमदत्त को जान-बूझकर गंभीर चोट पहुंचाने और दंगे का दोषी माना था। विधायक को 2 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। इसमें से 1 लाख शिकायतकर्ता को मिलेंगे। पीड़ित संजीव राणा ने शिकायत में कहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान सोमदत्त करीब 50 समर्थकों के साथ उसके गुलाबी बाग स्थित फ्लैट पर पहुंचे। आप समर्थक लगातार डोर बेल बजा रहे थे। जब इस पर आपत्ति जताई तो सोमदत्त और आप समर्थक उसे घसीटते हुए सड़क पर ले गए। फिर सरेआम बेसबॉल के बैट से पिटाई की। गंभीर चोट आने पर बेहोश हो गए थे और फिर पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था।

वहीं आप पार्टी के विधायक सोमदत्त ने कहा था कि संजीव राणा ने राजनीतिक दुश्मनी के चलते मारपीट का झूठा केस दर्ज कराया है। संजीव भाजपा का सदस्य है और वह उनका टिकट कटवाना चाहता था। हालांकि, कोर्ट में संजीव ने किसी दल से जुड़े होने से इनकार किया था।

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