मुखर संवाद के लिये शिल्पी यादव की रिपोर्टः-
रांची : राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की ओर से पासपोर्ट रिलीज करने के लिए आवेदन दिया गया था, जिस पर सीबीआई कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई।याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया है। लालू यादव की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनके पासपोर्ट की अवधि अगस्त महीने तक है। इसलिए उसके नवीकरण के लिए पासपोर्ट उन्हें दिया जाए।
जब लालू प्रसाद यादव सिंगापुर अपनी किडनी का इलाज कराने के लिए गए थे तो कोर्ट के आदेश पर उन्हें पासपोर्ट सौंपा गया था। वहां से लौटने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शर्त के अनुसार अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करा दिया था। हाईकोर्ट ने जमानत देते समय यह शर्त लगाई है कि लालू प्रसाद यादव अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करेंगे।
लालू यादव को चारा घोटाला के चार मामलों में सजा मिली है। कुल मिलाकर लगभग ढाई साल जेल में गुजारने के बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है। जमानत की शर्त के मुताबिक, उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा रखना है और कोर्ट की अनुमति से ही वह अपना पासपोर्ट ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जब भी इलाज करवाने के लिए देश से बाहर जाते हैं, तो इसकी सूचना उन्हें सीबीआई कोर्ट को देनी पड़ती है। जिसके बाद सीबीआई कोर्ट की ओर से उनका पासपोर्ट रिलीज किया जाता है। इसके बाद ही वे इलाज के लिए बाहर जा पाते हैं। इससे पहले भी लालू यादव जब इलाज कराने सिंगापुर गए थे, तो कोर्ट के आदेश पर उन्हें पासपोर्ट दिया गया। सिंगापुर से लौटने के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करा दिया था।
