मुखर संवाद के लिये शिवांगी यादव की रिपोर्टः-
मुम्बई: एक बार फिर इंसाफ पर भरोसा करनेवाले रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी को गहरा झटका लगा है। रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अर्णब व दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस बीच महाराष्ट्र के गवर्नर बीएस कोशियारी ने सोमवार को राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख से बात की और रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी के स्वास्थ्य व सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने गृहमंत्री से यह भी कहा कि अर्णब के परिवार को उनसे मिलने और बात करने की अनुमति दें। इसके अलावा एक पीटिशन लाया गया है जो अर्णब की रिहाई के लिए है। इस बीच मेजर जनरल बख्शी ने कहा है कि वे सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास जाएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट में सोमवार को अर्णब गोस्वामी और दो अन्य लोगों की तरफ से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। जस्टिस एस. एस. शिंदे तथा जस्टिस एम. एस. कार्णिक की पीठ ने शनिवार को याचिकाओं पर दिनभर चली सुनवाई के बाद तत्काल कोईराहत दिए बिना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पिछले सप्ताह बुधवार को अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उनके खिलाफ महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट करने के आरोप में एक और एआईआर दर्ज की गई। मिली खबर के अनुसार, 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गत बुधवार को अर्णब को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जहां आज जमानत के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी।रविवार को अर्णब को अलीबाग से तलोजा जेल ले जाया गया। जेल जाने के दौरान वैन में सवार अर्णब ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है। साथ ही यह भी कहा कि उनके वकीलों से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही अर्णब ने आरोप लगाया कि उनके साथ मार-पीट की गई है। अर्णब की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब फिर से अर्णब काि मुद्दा नेशनल मीडिया में छाये रहने की संभावना जमायी जा रही है।
