लोहरदगा के तिहरे हत्याकांड में मुखिया समेत 22 लोगों को आजीवन कारावास

Jharkhand


लोहरदगाः लोहरदगा जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडेय की अदालत ने आठ अगस्त को लोहरदगा कैरो प्रखंड के गुड़ी ठेकाटोली में हुए डायन -बिसहा घटना में तीन लोगों की जिंदा जला कर हत्या करने के मामले में 22 आरोपियों को उम्र उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( प्रथम) गोपाल पांडेय ने यहां मामले में सुनवाई के बाद गोवर्द्धन भगत उसकी पत्नी मादो भगत और पुत्रवधू सुखमतिया भगत की जलाकर हत्या करने के आरोप में गुरी पंचायत के मुखिया राम उरांव ,वीरू उरांव ,सोमनाथ उरांव , पारस साहू , देशी मुन्ना साहू , दिवाकर साहू , माइकल खाखा , प्रवीण मिंज ,रामपूजन साहू ,जीवन मिंज , धुरी उरांव , मुक्ति खाखा , इरफान तिर्की ,नोबेल तिर्की , मीराज खाखा , इतवा पाहन , अमन कुजूर , संदीप उरांव ,झरिया भगत ,विजय यादव ,मुन्ना उरांव और राम कुमार उरांव को यह सजा सुनायी है। तीन अगस्त को सभी 22 आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया था। 16 अप्रैल 2016 को करीब 500 लोगों की भीड़ ने गोवर्धन भगत के घर को घेर कर आग लगा दी थी। इसमें उसकी पत्नी और पुत्र वधू की मौत हो गई थी। एक पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के बाद उसे किसी तरह बचाया गया था। आग लगी की घटना में गोवर्धन भगत के परिवार को गया करीब 50लाख रुपए का नुकसान हुआ था। सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *