
मुखर संवाद के लिये कृति संजीव की रिपोर्टः-
रांची: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के किस्मत का फैसला झारखंड हाईकोर्ट में 5 फरवरी को होगा। हांलाकि 8 फरवरी को लालू प्रसाद की ओर से सजा की आधी अवधि पूरे करने के बाद जमानत की संभावना बढ़ गयी है। लालू प्रसाद यादव को पहले ही चारा घोटाले के तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है। इस कारण से चैथे मामले में जमानत मिलने के साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जायेगा। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई एक फिर टल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 5 फरवरी को अगली तारीख दी है। इससे पहले कोर्ट में लालू की ओर से बताया गया कि शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इसमें कस्डटी सहित अन्य जवाब दाखिल किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर लालू यादव के जवाब पर सीबीआइ चाहती है तो जवाब दाखिल कर सकती है।

लालू प्रसाद की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा, वहीं, सीबीआइ की ओर से राजीव सिन्हा और नीरज कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई हुई। दुमका कोषागार से जुड़े इस मामले में अगर लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट की ओर से जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन सुनवाई टलने के बाद अब उनके किस्मत का फैसला 5 फरवरी को होगा। गौरतलब है कि इससे पहले तीन अन्य मामलों में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल का दावा है कि लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार वाले मामले में आधी सजा पूरी कर ली है और जैसा कि पहले भी हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी होने पर लालू प्रसाद सहित अन्य लोगों को जमानत की सुविधा प्रदान की है।राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में आधी सजा काटने का दावा करते हुए जमानत मांगी है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत लेने के लिए लालू प्रसाद की ओर से सजा की आधी अवधि काट लिए जाने के पूरे ब्योरे के साथ झारखंड हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर दिया है। इसमें बताया गया है कि 8 फरवरी को लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी हो रही है। दुमका कोषागार मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनायी गयी है। आधी सजा काटने पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
झारखंड हाईकोर्ट कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनायी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू प्रसाद को आधी सजा काटने का दस्तावेज पेश करने को कहा था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर निकल जाएंगे। लालू प्रसाद यादव को 4 मामलों में सजा मिल चुकी है। इसमें से 3 मामलों में उनको हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लालू के समर्थकों को आशा है कि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए उनको जमानत मिल जायेगी।
