
दारोगा के हत्या के मामले में हाईकोर्ट से विधायक जगरनाथ महतो को मिली राहत
बोकारो: डुमरी के विधायक और गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी जगरनाथ महतो को मंगलवार से हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जगरनाथ महतो के विरुद्ध नावाडीह के तत्कालीन दारोगा रामचंद्र राम की गैर-इरादतन हत्या के आरोप की धारा 304 व धारा 328 को हटा दिया है. अन्य धाराएं महतो के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल है. मंगलवार को हाईकोर्ट में आरोप गठन के विरुद्ध विधायक महतो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय ने महतो के विरुद्ध आरोप गठित धारा 304, 328 को निरस्त कर दिया है। कुछ महीने पहले तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एडीजे द्वितीय गुलाम हैदर के न्यायालय में विधायक के विरुद्ध आरोप गठित किया गया था. इसी आरोप के विरुद्ध महतो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. विधायक महतो की ओर से हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अधिकवक्ता एस नागामुत्थु ने अलग-अलग चार तारीखों में बहस की.
13 मई, 2016 की शाम को स्थानीय नीति लागू किये जाने के विरोध में नावाडीह में मशाल जुलूस निकाली गयी थी. जुलूस के दौरान थाना प्रभारी की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के बाद उन्हें बीजीएच में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी. इस मामले में 14 मई, 2016 को विधायक महतो की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद वे तीन महीने तक तेनुघाट उपकारा में बंद रहे थे. बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. इस फैसले के बाद विधायक जगन्नाथ महतो ने इसे न्याय की जीत करार दिया है।
