भाजपा नेता की हत्या के 9 अभियुक्तों को उम्र कैद,’ ’हरेक पर बीस – बीस हजार रूपये का अर्थदण्ड भी’

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मुखर संवाद के लिये कुमार विनय की रिपोर्टः-
गढ़वाः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह की अदालत ने गोपाल प्रसाद चौरसिया की गला काटकर वहशी तरीके से हत्या करने वाले 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को ₹20,000/- आर्थिक दंड लगाया है।,अभियुक्तों में जिले के रमकंडा थाना अंतर्गत रमकंडा बाजार निवासी चंद्रभूषण कुमार उर्फ टुनु, देवेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, प्रदीप प्रसाद, सतेंद्र प्रसाद संदीप प्रसाद, लालदीप प्रसाद , ननहकु उर्फ बसंत प्रसाद और चंद्रशेखर कुमार का नाम शामिल है। सजा सुनाने के बाद सभी अभियुक्तों को कोर्ट रूम से ही जेल भेज दिया गया। घटना 24 दिसंबर 2019 की है। घटना की प्राथमिकी दर्ज कराते मृतक गोपाल प्रसाद चौरसिया की पुत्री दीपा ने आरोप लगाया कि 23 अक्टूबर 2019 को शाम के 5रू15 बजे उसी के गांव के चंद्रभूषण कुमार उर्फ टुनु, देवेंद्र प्रसाद ,महेंद्र प्रसाद ,प्रदीप प्रसाद सतेंद्र प्रसाद, संदीप प्रसाद ,लाल दीप प्रसाद ,बसंत प्रसाद और नन्हकू प्रसाद सभी एकमत होकर लाठी – डंडा गडासा, भाला से लैस उसके घर आए और सभी गुस्से में थे । सभी हत्यारे गोपाल प्रसाद चौरसिया को खोज रहे थे ।घर का दरवाजा बंद था तभी टांगी से दरवाजे पर प्रहार करते गाली गलौज करने लगे।, चंद्रभूषण बोला तुम्हारे पिताजी कहां है,जब उसने नहीं बताया,तो देवेंद्र ने धमकी दिया कि इसका हाथ काट दो। घर पर उसके पिता के नहीं होने पर सभी अभियुक्त खोजने लगे।

बाद में गांव के ही संजय कुमार ने बताया कि तुम्हारे पिता गोपाल को टांगे से काटकर मार डाला है। हत्या का कारण ऑनर किलिंग बताया जाता है ।गवाहों ने साक्ष्य में न्यायालय को बताया कि सभी कि अभियुक्त रमकंडा बाजार में झुंड बनाकर खड़े थे। जैसे ही गोपाल चौरसिया मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे सभी ने अचानक गड़ासा, भाला से आक्रमण किया और गला काटकर हत्या कर दिये । घटना के कारण पता चला कि गोपाल प्रसाद का लड़का अनीश कुमार और अभियुक्त महेंद्र प्रसाद की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था और दोनों घर से भाग कर शादी कर लिए थे। इसी विवाद को लेकर अभियुक्तों नें गोपाल की नृशंस हत्या कर दी। अदालत में चौदह गवाहों, साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इनक्वेस्ट रिपोर्ट, स्वीकारोक्ति बयान सहित अन्य दस्तावेज के आधार पर अभियुक्त चंद्रभूषण कुमार, देवेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद ,प्रदीप प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद ,संदीप प्रसाद ,लालदीप प्रसाद नन्हकू उर्फ बसंत प्रसाद और चंद्रशेखर कुमार को भादवि कि धारा 302 / 149 के तहत दोषी पाते सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को ₹20000/- आर्थिक दंड भी लगाया है।

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