मुखर संवाद के लिये अशोक कुमार
रांची: झारखंड उच्च् न्यायालय ने सुनवाई करते हुए विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले और कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी हैै। झारखंड हाई कोर्ट मेंआज श्रावणी मेला 2020 के मामले में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा। कांवर यात्रा नहीं होगी। हाई कोर्ट ने सावन में देवघर मंदिर की पूजा को ऑनलाइन दर्शन कराने का सरकार को आदेश दिया। यहां निशिकांत दुबे ने श्रावणी मेला और कांवर यात्रा को नियम-शर्तों के साथ चालू करने की अपील की है। झारखंड सरकार के सचिव अमिताभ कौशल ने अदालत में कहा कि सरकार ने ऐसी किसी भी संस्था या धर्मिक स्थलों को नहीं खोला है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा हो। इस मसले पर कोर्ट को जानकारी देने के लिए झारखंड सरकार के आपदा सचिव अमिताभ कौशल को अदालत में बुलाया गया था। अदालत इस बात से नाराज है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है, तो श्रावणी मेले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को मीडिया में बयान नहीं देना चाहिए। अब हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सावन के पहले दिन से ही बाबाधाम की पूजा का ऑनलाइन दर्शन शुरू हो जाएगा। देवघर में श्रावणी मेला और कांवर यात्रा का आयोजन नहीं होगा। अदालत ने यूपी, बिहार सहित अन्य जगहों पर कांवर यात्रा शुरू नहीं करने का भी हवाला दिया। अदालत ने इसको लेकर सीएम के मीडिया में आये बयान पर नाराजगी जताई और कहा कि कोर्ट की मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। वहीं सांसद निशिकांत दूबे की ओर से बार-बार आग्रह किया जा रहा था कि श्रावणी मेले का आयोजन नियम और शर्तो के साथ की जाये।
