

मुखर संवाद के लिये अशोक कुमार की रिपोर्टः-
रांची: लालू प्रसाद यादव को सीबीआई के कारण अभी जमानत के लिये और करना होगा इंतजार। सीबीआई के अधिवक्ता के कारण आज होनेवाली सुनवाई को 11 सितंबर तक के लिये टाल दिया गया। चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब झारखंड हाई कोर्ट में 11 सितम्बर को सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सीबीआइ के अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। इसलिए सीबीआइ की ओर से अदालत से समय मांगा गया। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब लालू यादव की जमानत पर सुनवाई 11 सितंबर को होगी। मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि यह मामला चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को पांच साल की सजा सुनाई है। याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है, ऐसे में उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। वहीं सीबीआई की ओर से लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को किसी कीमत पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जमानत नहीं मिल सकें और इसके लिये सीबीआई भी प्रयास कर रही है। बीच में यह भी चर्चा में आयी है कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में हुई सजा को बढ़ाने के लिये भी सीबीआई प्रयासरत है।
