दुमका और बेरमो उपचुनाव के लिये अधिसूचना हुई जारी, कई नियमों का नामांन और चुनाव प्रचार में करना होगा पालन

Jharkhand झारखण्ड राजनीति


मुखर संवाद के लिये दुमका से दशरथ महतो और बेरमो से शशिकांत की रिपोर्टः-
दुमका / बेरमेा: झारखंड की दो सीटों के लिये होनेवाले उपचुनाव के लिये अधिसूचना जारी हो गयी है। इन दोनों ही सीटों पर नामांकन का दौर भी आज से शुरू हो जायेगा। बेरमो और दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दोनों जिलों के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ नामांकन नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार और मतगणना के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी की है। प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करना होगा। नामांकन के लिए दलीय एवं निर्दलीय प्रत्याशी अपने साथ तीन लोगों को ही निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में ले जा सकेंगे। निर्धारित सीमा में केवल दो वाहनों को ही ले जाने की अनुमति मिलेगी।चुनाव लडने के इच्छुक व्यक्ति को नामांकन पत्र के लिए 10 हजार का शुल्क जमा करना होगा। आरक्षित श्रेणी के लोगों को आधा पैसा देना होगा। नामांकन पत्र भरने वाले उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र में भरे जाने वाली सूचना सहित सभी प्रकार के शपथ पत्र को ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा सुविधा एप पर सभी प्रकार की अनुमति ली जा सकेगी। सभा करने के लिए जिला निर्वाची पदाधिकारी के निर्देश पर तय स्थल पर अनुमति मिलेगी। घर-घर चुनाव प्रचार के लिए पांच लोगों से अधिक की टीम नहीं भ्रमण कर सकेगी। इस उपचुनाव में कोरोना संक्रमण को लकर जारी उसओपी का भी पालन करने के लिये प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को कहा गया है।

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